तरुण तेजपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव सुनवाई से अलग हुए, अब दूसरी पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने शुक्रवार को गोवा में बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपील जिसमें बंद कमरे में सुनवाई की मांग की गई थी उसे पहले ही खारिज कर दिया था। 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राव ने मामले को सोमवार को कहा कि वह मामले में गोवा राज्य के वकील के रूप में 2015 में पेश हुए थे। मामले की सुनवाई अब एक अन्य पीठ 24 जनवरी को करेगी।
बंद कमरे में सुनवाई की है मांग
तेजपाल ने अपनी अपील में गोवा राज्य द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में उन्हें बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील पर बंद कमरे में सुनवाई की मांग की है। गोवा की निचली अदालत ने 21 मई, 2021 को तेजपाल को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसमें उनकी महिला सहकर्मी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के इरादे से हमले की बात कही गई थी।
हाईकोर्ट ने याचिका कर दी थी खारिज
गोवा पुलिस द्वारा तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने के बाद, उन्होंने मामले की बंद कमरे में सुनवाई के लिए एक आवेदन के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। तेजपाल पर 7 नवंबर, 2013 और 8 नवंबर, 2013 को गोवा के एक होटल की लिफ्ट में एक तत्कालीन सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था। पिछले साल 21 मई को निचली अदालत ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था।