बिना मास्क पहने ग्राहक को सामान देने पर दुकानदार के ऊपर लगाया जाएगा जुर्माना
सिद्धार्थनगर कोविड-19 के नये वैरियन्ट ओमिक्रान के दृष्टिगत जिलाधिकारी दीपक मीणा की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी पुलकित गर्ग, तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 अनिल कुमार चैधरी की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार/कन्ट्रोल रूम में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराया कि नया वैरियन्ट ओमिक्रान और भी खतरनाक है। जिलाधिकारी ने संबधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नही निकलेगा। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि कन्ट्रोल रूम क्रियाशील हो जाये तथा समस्त सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर टीम सक्रिय रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि जनपद में दवाओं की कमी नही होनी चाहिए। दवाओं की मांग कर ले। मोबाइल मेडिकल यूनिट चालू कराने का भी निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक में एल-2 एम0सी0एच0विंग को चालू कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने टेलीमेडिसिन की सुविधा सक्रिय करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने दुकानदारों द्वारा यदि बिना मास्क पहने ग्राहको को सामान की विक्री किये जाने पर महामारी एक्ट के अन्तर्गत जुर्माना लगाया जायेंगा।
इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) उमाशंकर, पी0डी0 सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला विकास अधिकारी शेषमणि सिंह, डी0सी0एनआरएलएम योगेन्द्र चन्द्र भारती, डा0 सौरभ चतुर्वेदी, डा0 प्रशान्त अस्थाना तथा सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।