सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की याचिका सुनने से किया इन्कार, कहा- कानून को चलना होगा तकनीक के साथ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया कि कानून को तकनीक के साथ कदमताल करना होगा।
हाई कोर्ट ने कोरोना काल में शादी के प्रमाणपत्र को दी थी मंजूरी
हाई कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये एक शादी के प्रमाणपत्र को मंजूरी दी थी, क्योंकि कोरोना प्रतिबंधों के चलते पत्नी अमेरिका से भारत आने में असमर्थ थी।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा- कानून को तकनीक के साथ चलना होगा
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने कहा, कानून को तकनीक के साथ चलना होगा। पीठ ने कहा कि यह कानून 1954 में बना और कंप्यूटर और इंटरनेट उसके बहुत साल बाद आए।
पीठ ने कहा- कानून इतना कठोर नहीं बनाया जाए कि उसका पालन करना असंभव हो जाए
पीठ ने आगे कहा कि जहां विकट स्थिति हो वहां कानून की भावना को इतना कठोर नहीं बनाया जा सकता है कि उसका पालन करना ही असंभव हो जाए। अदालत ने कहा कि सरकारी विभागों को लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए उनके लिए बाधा या अवरोध नहीं पैदा करना चाहिए।