सुप्रीम कोर्ट से बोला महाराष्ट्र चुनाव आयोग, जमीनी हालात अनुकूल रहे तो उपचुनाव करा सकते हैं
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर जमीनी स्थिति अनुकूल रहती है तो राज्य में पांच जिला परिषदों और 33 पंचायत समितियों के उपचुनाव कराए जा सकते हैं।
अदालत ने कोरोना वायरस महामारी के बीच उपचुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान के तहत एक निश्चित समय सीमा में चुनाव कराने का निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है।
जस्टिस एएम खानविलकर और संजीव खन्ना की पीठ ने अपने आदेश में कहा, राज्य निर्वाचन आयोग की राय है कि यदि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जमीनी स्थिति अनुकूल है और उन क्षेत्रों में कोई निषेधाज्ञा या लाकडाउन लागू नहीं है, तो वह उपचुनाव करा सकता है। इस दौरान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सक्षम अधिकारियों द्वारा अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोरोना प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन किया जाएगा।