बाजारों में लापरवाही से नाराज दिल्ली हाई कोर्ट, कहा- हम नहीं दे सकते तीसरी लहर को न्योता
नई दिल्ली । 14 जून से अनलॉक-3 की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड प्रोटोकॉल का धड़ल्ले से उल्लंघन देखा जा रहा है। व्हाट्सएप और इंटरनेट मीडिया माध्यमों के जरिये प्रसारित बाजारों की कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की तस्वीरों को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को एक अहम टिप्पणी में कहा कि राजधानी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है औरर हम तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते।
हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए वाट्सऐप से मिली तस्वीरों में पाया लोग मास्क नहीं पहने हुए थे और COVID19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। इस पूरे मसले पर दिल्ली कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।