2022 में 66 हजार भारतीयों को मिली US की नागरिकता
अमेरिकी कांग्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 65,960 भारतीयों को साल 2022 में अमेरिका की नागरिकता मिली है, जिससे मेक्सिको के बाद भारत, अमेरिका में नए नागरिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा स्रोत देश बन गया।
अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अमेरिकी सामुदायिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में अनुमानित 4 करोड़ 60 लाख विदेशी मूल के व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे, जो अमेरिका की कुल 33 करोड़ की आबादी का करीब 14 प्रतिशत है। इनमें से 24 करोड़ 50 लाख, लगभग 53 प्रतिशत लोग अमेरिका के स्वाभाविक नागरिक हैं
मैक्सिको के बाद भारत का स्थान 15 अप्रैल की “यूएस नेचुरलाइजेशन पॉलिसी” रिपोर्ट में, वित्तीय वर्ष 2022 में स्वतंत्र कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस ने बताया है, कि कुल 9,69,380 व्यक्ति प्राकृतिक रूप से अमेरिकी नागरिक बन गए। इसमें कहा गया है, “मेक्सिको में जन्मे व्यक्तियों ने प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा संख्या में जन्म लिया है, इसके बाद भारत, फिलीपींस, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के व्यक्तियों का स्थान है।”
उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, सीआरएस ने कहा है, कि 2022 में 1,28,878 मैक्सिकन नागरिक अमेरिकी नागरिक बने हैं। उनके बाद भारतीय (65,960), फिलीपींस (53,413), क्यूबा (46,913), डोमिनिकन गणराज्य (34,525), वियतनाम (33,246) और चीन (27,038) के नागरिक शामिल हैं।
सीआरएस के मुताबिक, साल 2023 तक अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों की कुल संख्या 28 लाख 31 हजार 330 थी, मेक्सिको मूल के 10,638,429 लोगों के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। वहीं, मैक्सिको और भारत के बीच अमेरिका में सबसे ज्यादा चीनी मूल के नागरिक रहते हैं, जिनकी कुल संख्या 2,225,447 है।
हालांकि, CRS की रिपोर्ट में कहा गया है, कि अमेरिका में रहने वाले भारत में जन्मे 42 प्रतिशत विदेशी नागरिक वर्तमान में अमेरिकी नागरिक बनने के लिए अयोग्य हैं। 2023 तक, लगभग 2,90,000 भारत में जन्मे विदेशी नागरिक, जो ग्रीन कार्ड या लीगर परमानेंट रेसिडेंसी (LPR) पर थे, संभावित रूप से देशीयकरण के लिए पात्र थे।
होंडुरास, ग्वाटेमाला, वेनेजुएला, मैक्सिको, अल साल्वाडोर और ब्राज़ील के अप्रवासियों में प्राकृतिक रूप से विदेश में जन्मे लोगों का प्रतिशत सबसे कम है, जबकि वियतनाम, फिलीपींस, रूस, जमैका और पाकिस्तान के अप्रवासियों में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, कि नागरिकता हासिल करने के पात्र होने के लिए, एक आवेदक को आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (आईएनए) में उल्लिखित कुछ पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।