सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर आज फैसला सुनाएगा. उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा दोपहर 2.30 बजे याचिका पर आदेश सुनाएंगी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के अलावा ईडी की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी है. 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में बहस के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को ‘स्क्रिप्टेड’ करार दिया था. उन्होंने कहा था कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है.
दूसरी तरफ दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग वाली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी आज फैसला आने की संभावना है.
जस्टिस शर्मा ने 21 मार्च को गिरफ्तारी के खिलाफ सीएम की याचिका के साथ तत्काल रिहाई की मांग को लेकर अंतरिम राहत के लिए दायर उनके आवेदन पर नोटिस जारी किया था. इस पर फैसला सुनाने के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की थी. 3 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने करीब 4 घंटे तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी का उद्देश्य उन्हें राजनीति में किसी भी तरह की सक्रिय भूमिका निभाने से रोकना है, जिससे चुनावी मैदान में समान मौका न मिल सके. इससे संविधान की मूल संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
कोर्ट में ईडी की तरफ से पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया था कि ‘अपराधियों, विचाराधीन कैदियों के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे अपराध करेंगे और इस आधार पर छूट प्राप्त करेंगे कि चुनाव आ रहे हैं.’ ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित अन्य ने अवैध कमाई के लिए ‘साजिश’ रची थी.