22 November, 2024 (Friday)

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष को राहत

नई दिल्ली: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के बीच भूमि विवाद के मुकदमों का इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के खिलाफ दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिंदू पक्ष को राहत मिली है और मुस्लिम पक्ष को झटका. सुप्रीम कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की कमिटी की याचिका पर नोटिस जारी किया और संबंधित पक्षों को जवाब देने को कहा.

दरअसल, शाही ईदगाह मस्जिद कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत में इस मामले से संबंधित 15 मुकदमों का ट्रांसफर खुद के समक्ष करने को लेकर सुनवाई शुरू की. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी. मगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई चलती रहेगी.

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के मामले में चल रहे सभी मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर कर लिया था. हाईकोर्ट के इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाईकोर्ट ने क्या कहा था?
मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने का फैसला लिया था. हाईकोर्ट का कहना था कि ये सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि इन मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को ‘न्याय के हित में’ निर्देश दिया था कि हिंदू वादी द्वारा दायर एक आवेदन पर 15 मुकदमों को समाहित कर दिया जाए. हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपने आवेदन में कहा था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), मथुरा के समक्ष 25 सितंबर, 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *