बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के नहीं होंगे ये काम
सिद्धार्थनगर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 अथवा उसके पहले निर्मित वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन माक्र्स सहित सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे में बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन माक्र्स के चारपहिया व मालवाहनों के प्रपत्रों से संबंधित एआरटीओ कार्यालय में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा।
अभी तक यदि किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) नहीं होती तो उसे फिटनेस सार्टिफिकेट देने पर रोक थी। 15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना एचएसआरपी के वाहनों को एआरटीओ में होने वाले 13 कामों पर रोक लगा दी है। 19 अक्टूबर के बाद बिना एचएसआरपी के वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र की ़िद्वतीय काॅपी, वाहन का स्वामित्व ट्रांसफर, पता परिवर्तन,पंजीयन का नवीनीकरण,अनापत्ति प्रमाणपत्र,हाइपोथैकेशन (बंधक) निरस्तीकरण, हाइपोथैकेशन पृष्ठांकन, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट और नेशनल परमिट का कार्य नहीं होगा। एआरटीओ आशुतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि 19 अक्टूबर के बाद यह नियम लागू हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है तो वाहन स्वामी वाहन से जुड़े 13 कामों को नहीं करा पाएंगे।
आवेदन के लिए दो पोर्टल उपलब्ध
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए वाहन विक्रेताओं के लिए दो पोर्टल विकसित किए गए हैं। इसमें ूूूण्इववाउलीेतचण्बवउ ूूूण्उंामउलीेतचण्बवउ
पर जाकर आॅनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। www.bookmyhsrp.com www.makemyhsrp.com