डूंगरपुर बस्ती खाले कराने के मामले में आजम खान दोषी करार.
रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर बस्ती केस मामले में रामपुर की स्पेशल एमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दे दिया है. बस्ती को खाली कराने के मामले में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज थे. इसमें आजम खान भी आरोपी थे. यह पूरा मामला साल 2019 का है. रामपुर जिले के गंज थाने में 392, 452, 504, 506 और 120बी के तहत दर्ज मामले में कोर्ट ने बुधावर को आजम खान को दोषी करार दे दिया. वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. बरकत अली के खिलाफ 392, 452, 504 और 506 धारा के तहत मामला दर्ज था. कोर्ट दोपहर बाद उन्हें सजा सुना सकती है.
सीतापुर जेल में बंद आजम खान मामले की सुनवाई के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. बता दें कि डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े 3 मुकदमों में अब तक फैसला आ चुका है. दो में आजम खान बरी हो चुके हैं. एक मामले में उनको 7 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.
आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने और लूटपाट, डकैती व धमकाने का आरोप लगा था. आजम खान सहित 5 लोग इस मामले में आरोपी हैं. इस मामले में मंगलवार को बचाव पक्ष की बहस पुरी हो चुकी है. वैसे ये मामला साल 2016 के 6 दिसंबर का है. लेकिन आजम खान के खिलाफ साल 2019 में मामला दर्ज हुआ था. डूंगरपुर प्रकरण में अलग-अलग कुल 12 मुकदमें दर्ज हुए थे.