प्लास्टिक फ्री होगा गंगा घाट, कुरकुरे और चिप्स जैसे फूड ले गए तो जमा कराने होंगे 50 रुपए
वाराणसी: गंगा नदी के तट पर स्थित प्राचीन नगर बनारस को प्लास्टिक फ्री करने के लिए नगर निगम की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई गई है। इसके तहत अगर कोई शख्स गंगा घाट पर कुरकुरे का पैकेट, पानी की बोतल, चिप्स का पैकट या अन्य प्लास्टिक पैकिंग वाले फूड लेकर जाता है तो उसे 50 रुपए सिक्योरिटी के रूप में जमा करानी होगी।
ग्राहक जब प्लास्टिक के खाली पैकेट वापस कर देगा तो उसके पैसे दुकानदार को वापस करना होगा। ऐसा न करने वाले स्थायी और अस्थाई दुकानदारों पर कार्रवाई भी होगी। नगर आयुक्त ने घाट को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए ये आदेश जारी किया है। नगर आयुक्त शिपु गिरी के इस आदेश की हर तरफ चर्चा हो रही है। ये आदेश सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है।
कहां के लिए जारी हुआ है नियम
वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त ने दशाश्वमेध जोन में आने वाले गंगा किनारे के स्थायी और अस्थाई दुकानदारों को आदेश जारी कर कहा है कि अब उन्हें कुरकुरे और चिप्स सहित बोलत बन्द पानी और प्लास्टिक के पैकेट फूड की यदि बिक्री कर अपने ग्राहकों को लुभाना है तो उन्हें सामान की कीमत के अलावा हर ग्राहक से सिक्योरिटी मनी के रूप में 50 रुपए जमा करने होंगे।
जब ग्राहक पैकेट फूड का इस्तेमाल कर दुकानदार को वह पैकेट, बोतल वापस करेगा या उनके सामने डस्टबिन में डाल देगा तो दुकानदार को वह धनराशि वापस करनी होगी। नगर निगम के नगर आयुक्त ने यह फरमान जारी करते हुए कड़े तेवर के साथ आदेश दिया है कि जो दुकानदार इस आदेश का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ प्रशासन कठोर कार्रवाई करेगा।