छात्र को शराब में जहरीला पदार्थ देकर मारने वाले चार अभियुक्तों को हुई उम्र कैद की सजा
चित्रकूट। कमरे के अंदर शराब में विष देकर चार दोस्तो ने दोस्त की ही हत्या कर दी। मृतक के पिता ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के दबाव व प्रभाव के चलते परिजन रजामंद हो गए थे। बावजूद इसके दोष सिद्ध होने पर विद्वान जिला जज ने चार अभियुक्तो को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय का फैसला आने के बाद सभी को जिला कारागार भेज दिया गया।
अभियोजन अधिकारी श्याम सुंदर मिश्र ने बताया कि 13 मार्च 2012 को पहाडी थाना क्षेत्र के परसौंजा गांव निवासी वादी इन्द्रपाल ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि पुत्र रामू मुख्यालय स्थित अहिरन पुरवा में कमरा लेकर कक्षा दस में पढ़ता था। नौ मार्च को मकान मालिक ने मृत्यु होने की जानकारी दी। जब घर आए तो बेटे के जेब में चार लोगों के नाम लिखे कागज का टुकड़ा मिला। जिसके आधार पर कोतवाली में आरोपी राजा पुत्र राजकुमार प्रजापति, कैलाश पुत्र सहदेव प्रजापति, कंधीलाल पुत्र मंगलिया प्रजापति व नेता उर्फ रामबहोरी पुत्र कामता प्रजापति निवासीगण अहिरनपुरवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विसरा जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में विष खाने से मौत होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया।
सत्र परीक्षण के दौरान आरोपियों के दबाव व प्रभाव में आकर मृतक के परिजन बयान देने से कतरा गए। जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने कागज के टुकड़े में आरोपियों के नाम लिखे होने व विसरा रिपोर्ट में जहर मिलने के आधार पर हत्या का दोष सिद्ध होना पाया। बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुनाया। जिसमें चारो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।