05 June, 2026 (Friday)

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में ‎किया बदलाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के बीच देश में क्रेडिट कार्ड का उपयोग तेजी से बढ़ा है। लेकिन कई बार ग्राहक अनजाने में अपनी निर्धारित कार्ड लिमिट से अधिक खर्च कर लेते हैं, जिसके कारण बैंकों द्वारा भारी ओवरलिमिट शुल्क लगाया जाता है। ऐसे बढ़ते मामलों को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने अब क्रेडिट कार्ड से जुड़े अहम नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये नए नियम करोड़ों कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब कोई भी बैंक या कार्ड जारीकर्ता ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना ओवरलिमिट फीचर सक्रिय नहीं कर सकेगा। पहले कई बैंक इस सुविधा को स्वतः सक्रिय कर देते थे, जिससे ग्राहक अनजाने में अपनी लिमिट से अधिक खर्च कर बैठते थे और बाद में उन्हें भारी ओवरलिमिट चार्ज चुकाना पड़ता था। आरबीआई ने इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कार्ड जारीकर्ताओं को अपने मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल फीचर उपलब्ध कराना होगा। इस फीचर के माध्यम से ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार ओवरलिमिट सुविधा को ऑन या ऑफ कर सकेंगे। यह विकल्प 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि ग्राहक ने ओवरलिमिट की अनुमति नहीं दी है, तो कार्ड किसी भी स्थिति में निर्धारित लिमिट से अधिक खर्च की अनुमति नहीं देगा। यहां तक कि किसी तकनीकी त्रुटि के कारण यदि लिमिट पार भी हो जाए, तब भी बैंक ग्राहक से कोई ओवरलिमिट शुल्क नहीं ले सकेगा। आरबीआई का कहना है कि यह कदम ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने और अनियंत्रित खर्च तथा संभावित धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। नया नियम ग्राहकों को जिम्मेदारी से खर्च करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा और अनावश्यक शुल्कों से बचाएगा।

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