11 April, 2025 (Friday)

लोकहित व व्यक्तिगत सूचना वादी को अवश्य उपलब्ध करायें, अन्यथा कार्यवाही की जायेगी: राज्य सूचना आयुक्त

कानपुर। नगर निगम के सभागार में तीन दिवसीय जन सूचना अधिकार से संबंधित सुनवाई में तीसरे दिन सुनवाई करते हुये राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने नगर निगम के जन सूचना के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत मांगी गयी सूचनायें 30 दिन के अन्दर सूचना प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ता को अवश्य उपलब्ध करायी जाये, इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। उन्होंने बताया कि तीन दिन की जन सूचना के अधिकार की जन सुनवाई नगर निगम से संबंधित 108 मामलों में सुनवाई की गयी, जिसमें से 82 प्रकरणों का वादियों एवं अधिकारियों के समक्ष सुनवाई करते हुये प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उन्होंने इस नगर निगम के विभागीय मामलों की जन सूचना अधिकार की जनसुनवाई में उत्साहजनक परिणाम मिलने पर संतोष व्यक्त किया। अंतिम दिन जनसुनवाई के अन्तर्गत 33 मामलों की सुनवाई की गयी, जिसमें 21 प्रकरणों का निस्तारण किया गया तथा शेष मामलों में 10 दिनोे के अन्दर वादी को सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के साथ अगली तिथि निर्धारित की गयी। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकार के प्रकरणों की जनसुनवाई में जन सूचना आयोग मुख्यालय, लखनऊ में संबंधित नगर निगम के वकील के साथ जन सूचना अधिकारी भी दायरवाद के संबंध में सुनवाई के दौरान आवश्यक रुप से उपस्थित रहें। उन्होंने निर्देशित किया कि जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत मांगी जाने वाली लोकहित व व्यक्तिगत सूचना संबंधित वादी को कार्यालय की पत्रावली में धारित सम्पूर्ण सूचनायें निर्धारित समय में अवश्य उपलब्ध करायें, अन्यथा कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान नगर निगम के जन सूचनाधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थित पर जहां एक ओर प्रसन्न्ता व्यक्त की वहीं दूसरी ओर वादकारियों के कम संख्या में उपस्थित होने पर निराशा भी व्यक्त की। उन्होंने बताया कि  राज्य सूचना आयोग द्वारा पिछले ढाई वर्षो में वादों के निस्तारण तेजी आई है तथा लगभग 1500 केस कम हुये हैं। उन्होंने वादकारियों से अपेक्षा की है कि जन सूचना अधिकार के अन्तर्गत लोकहित समाहित होने वाली सूचनायें जनहित में प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने बताया है कि तीन दिवसीय जनसुनवाई में नगर निगम के अधिकारियों एवं जनसूचनाधिकारियों में जन सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध कराने में सक्रियता एवं मामलों के निस्तारण में गम्भीरता आयी है। इस अवसर पर नगर आयुक्त शिव शरणाप्पा जी.एन., अपर नगर आयुक्त अरबिन्द राय, अपर नगर आयुक्त रोली गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त पूजा त्रिपाठी, नगर स्वास्थ अधिकारी तथा जलकल एवं संबंधित जन सूचनाधिकारी उपस्थित रहे।

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