11 March, 2026 (Wednesday)

‘पायलटों को दोषी नहीं ठहरा सकते…’, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पुन: जांच के लिए SC ने केंद्र-DGCA को दिया नोटिस

अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने दिवंगत पायलट के पिता से कहा कि हादसे में पायलटों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार और डीजीसीए को नोटिस जारी किया है। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।
गत जून में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने सभी को हैरान कर दिया था। आज भी उसको याद करने से लोगों की रुह कांप जाती है। हादसे में पायलटों समेत 1 यात्री को छोड़कर सभी यात्रियों की जान चली गई थी। मामले का दोषी कौन है, यह अभी तक सवाल बना हुआ है।

हादसे का शिकार हुए एअर इंडिया विमान के पायलट इन कमांड दिवंगत कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जांच के लिए याचिका दाखिल की थी। मामले में सुनवाईकरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA को नोटिस जारी किया है।
दिवंगत कैप्टन के पिता पुष्करराज सभरवाल ने अपनी याचिका में इस हादसे की रिटायर्ड जज की निगरानी में नए सिरे से निष्पक्ष, पारदर्शी जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि इस हादसे की जो प्रारम्भिक जांच हुई है, वो निष्पक्षनहीं रही है। इस जांच में तकनीकी खामियों को नजरअंदाज कर सारा दोष पायलटों पर मढ़ने की कोशिश की गई है, जो अब अपना बचाव भी नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान SC ने पायलट के पिता से कहा कि उन्हें यह बोझ नहीं पालना चाहिए कि उनके बेटे को इस मामले में दोषी ठहराया जा रहा है। उन्हें कोई दोषी नहीं ठहरा सकता। प्रारम्भिक जांच में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। विदेशी मीडिया में जो रिपोर्ट हुआ है, वो सही नहीं है। SC इस याचिका पर पहले से लंबित दूसरी याचिका के साथ आगे सुनवाई करेगा। 10 नवंबर को आगे सुनवाई होगी।

बता दें कि गत 12 जून को एअर इंडिया एक फ्लाइट AI 171 ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी। रनवे से उड़ान के कुछ ही सेकंड में प्लेन पास में एक मेडिकल कॉलेज पर क्रैश हो गया। हादसे में प्लेन में सवार 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा जहां प्लेन गिरा था वहां मौजूद 29 लोग मारे गए थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था।

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