सलमान खान के खिलाफ वीडियो-टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकेंगे केआरके, अदालत ने लगाई रोक
मुंबई की एक अदालत ने अभिनेताकमाल आर खान को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई भी अपमानजनक पोस्ट या वीडियो अपलोड करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। दीवानी अदालत के न्यायाधीश सी वी मराठे ने सलमान खान द्वारा कमाल खान के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया।
सलमान खान और उनके उपक्रमों ने सलमान खान के खिलाफ कमाल खान द्वारा पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट और वीडियो के लिए मुकदमा दायर किया है। डीएसके लीगल के माध्यम से दायर मुकदमे में दावा किया गया है कि मानहानिकारक टिप्पणी करने के अलावा, कमाल खान ने सलमान खान के पंजीकृत ट्रेडमार्क ‘बीइंग ह्यूमन’ पर धोखाधड़ी, हेरफेर और धनशोधन में शामिल होने का भी आरोप लगाया है।