22 October, 2026 (Thursday)

Tiger Shroff Attack Case में बड़ा खुलासा, वारदात से पहले शूटरों ने की थी बंदूक चलाने की प्रैक्टिस, हुआ था मिसफायर

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने बताया कि वारदात से पहले शूटरों ने मुंबई में ही गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। होटल के कमरे में प्रैक्टिस के दौरान मिसफायर हुआ था।
बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में जांच के दौरान एक और अहम खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने से पहले आरोपियों ने मुंबई के पास ही एक जगह पर बंदूक से गोली चलाने की प्रैक्टिस की थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को उस जगह की जानकारी दी है,जहां उन्होंने बंदूक की जांच करने के लिए फायरिंग की थी। सूत्रों के अनुसार, प्रैक्टिस के दौरान एक आरोपी ने दो गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे आरोपी ने एक गोली चलाकर बंदूक की जांच की थी। आरोपी यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बंदूक ठीक से काम कर रही है या नहीं।
बंदूक की जांच में हुआ था मिसफायर

बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी प्रैक्टिस के दौरान गोली चलाने में सफल रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि अंधेरी के जिस होटल में आरोपी ठहरे हुए थे,वहां कमरे में बंदूक की जांच करते समय मिसफायर हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान गोली बेड पर चली थी। हालांकि, इस घटना के बावजूद होटल के किसी कर्मचारी या बाहर मौजूद किसी व्यक्ति को शक नहीं हुआ कि कमरे में गोली चली है।

सूरत में छिपाया था बंदूक
पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ में सामने आई जानकारियों के आधार पर मुंबई के पास फायरिंग की प्रैक्टिस वाली जगह और वारदात से पहले की गई तैयारियों की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस सूत्रों ने बताया कि फ़ायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी जब सूरत पहुंचे उसी जगह उन्होंने बंदूक कहीं छिपा दिया था। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल फ़ोन को भी उसी किसी जगह छिपाया है।आरोपियों की पूछताछ में मिली इस जानकारी के बाद पुलिस इसे वेरीफ़ाय कर रही है, और सूरत में लोकल पुलिस की मदद से बन्दूक और मोबाइल का पता लगाया जा रहा है।

आरोपियों के खिलाफ धारा 111 लगाई गई
मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 लगाई है, जो ‘ऑर्गनाइज्ड क्राइम’ से संबंधित है। इससे पहले टाइगर पर हमले के इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

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