झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भाई बसंत सोरेन की संपत्ति का ईडी और कंपनी का आरओसी से मांगा ब्यौरा
रखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन तथा उनके करीबी मित्रों की संपत्तियों के बारे में ईडी (प्रवर्त्तन निदेशालय) और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों भाईयों के साथ उनके करीबियों से जुड़ी कंपनी में उनकी भूमिका पर ईडी से 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी हैं, इसके अलावा आरओसी से हेमंत सोरेन और बंसत सोरेन से जुड़ी कंपनियों का ब्यौरा देने को कहा है।
शिव शंकर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश दिया। याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कोर्ट में 28 कंपनियों का डिटेल पेश किया गया, जिसमें सोरेन बंधुओं की भागीदारी का दावा किया गया है। याचिकाकर्त्ता की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों भाइयों ने शेल कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है, लिहाजा, सीबीआई, ईडी और इनकर टैक्स से पूरे मामले की जांच करायी जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोलकाता से ऑनलाइन अपना पक्ष रखा और उन्होंने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया।
अदालत ने मामले की सुनवाई की तिथि अब दो सप्ताह बाद निर्धारित की है। याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा की ओर से आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन पर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में चलायी जा रही शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाया है और इस मामले की जांच सीबीआई एवं ईडी से करवाने की मांग की है।