इन राज्यों में जानें से पहले जान लें किन चीजों की पड़ सकती है जरूरत, कोरोना संक्रमण के चलते है जरूरी
देश में कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन कोई भी राज्य किसी तरह की कौताही बरतना नहीं चाहता है। यही वजह है कि विभिन्न राज्यों में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। सभी राज्यों ने आरोग्य सेतू एप को अनिवार्य बनाया हुआ है। इसी तरह से ऐसे यात्री जो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके हैं और उन्हें 15 दिन हो गए हैं उन्हें आवाजाही की छूट दी गई है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह :- यहां पर बाहरी राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा यहां पर आने वाले हर यात्री को 48 घंटों के अंदर करवाई गई कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जरूरी होगी। हवाई सफर के लिए भी ये जरूरी होगा। हालांकि इसके बाद भी सभी यात्रियों का हवाई अड्डे पर मुफ्त आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने पर उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। जिनके पास में पूरी तरह से वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट होगा उन्हें इन दोनों प्रक्रियाओं से छूट दी जाएगी। यात्रियों को आरोग्य सेतू एप भी जरूर रखना होगा। जिस किसी के पासकोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी उसको अगली फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश :- बाहरी राज्यों से आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतू एप का होना अनिवार्य होगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
असम में आने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। हवाई सफर करने वालों का हवाई अड्डे पर आरअीपीसीआर टेस्ट फ्री करवाया जाएगा। टेस्ट में पाजीटिव पाए जाने पर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा या सरकारी और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। बाहरी राज्यों से हवाई अड्डे पर उतरने वाले सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। रिपोर्ट आने तक सभी को वहीं पर रोका जाएगा। हालांकि यहां पर हवाई जहाज के जरिए आने वालों को अनिवार्य रूप से सात दिन का क्वारंटीन में रहना होगा। टेस्ट में नेगेटिव आने वालों को भी राज्य में घूमने के लिए कोविड-19 नियमों का पालन निश्चित रूप से करना होगा। जिन यात्रियों के पास पूरी तरह से वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट होगा उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट की प्रक्रिया से छूट होगी। उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए इस प्रक्रिया में छूट दी गई है। सरकारी अधिकारी और स्वास्थ्य कारणों से सफर करने वालों को भी इसमें छूट दी गई है।
बिहार में आने वालों का रेंडमली आरएटी टेस्ट करवाया जाएगा। हालांकि दरभंगा में मुंबई, चेन्नई से आने वाले यात्रियों को यहां आने पर नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटों के बीच की होनी जरूरी है। ऐसा न करने पर यात्री को वापस भेजा जा सकता है।
चंडीगढ़ आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। हालांकि 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें छूट दी गई है। यहां पर आने वाले सभी यात्रियों को पंजाब सरकार के कोवा एप पर खुद को रजिस्टर्ड भी करना होगा।
छत्तीसगढ़ में बाहरी राज्यों से आने वालों के पास 96 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी है। हवाई सफर करने वाले ऐसे यात्री जिनके पास ये नहीं है उन्हें एयरपोर्ट पर जांच करवानी होगी। 12 वर्ष से कम के बच्चों को इससे छूट दी गई है। इसके अलावा वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वालों को भी इससे छूट दी गई है।
दिल्ली आने वाले यात्रियों का रेंडम सैंपल लिया जाएगा। हवाई सफर करने वालों को सैंपल लेने के बाद जाने दिया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट पाजीटिव आने पर उन्हें दस दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है।
गोवा जाने वालों को आरटीपीसीआर, ट्रू नेट/सीबीएनएएटी/रेपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट 72 घंटों के लिए मान्य होगी। ऐसा न करने वालों को राज्य में आने की मनाही होगी। यहां पर आने वाले ऐसे यात्री जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक मिल चुकी हैं और 15 दिन बीत चुके हैं उन्हें इस प्रक्रिया से छूट होगी। केरल से आने वालों को 72 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। बाहरी राज्यों से आने वाले छात्रों और कर्मचारियों को पांच दिन के लिए अनिवार्यतौर पर क्वारंटीन रहना होगा।
गुजरात आने वाले ऐस यात्री जिन्हें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं उनको अपने खर्च पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। केरल, महाराष्ट्र से अहमदाबाद आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की 72 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। सूरत में जाने वालों को भी ये रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर ये मान्य नहीं होगा।
जम्मू कश्मीर जाने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। ऐसा न करने पर यात्री का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। सुरक्षाकर्मियों को इससे छूट दी गई है।
झारखंड में आने वाले बाहरी यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। महाराष्ट्र, केरल और तेलंगाना से आने वालों के लिए ये टेस्ट अनिवार्य होगा। पाजीटिव रिपोर्ट आने पर यात्री को क्वारंटीन किया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वालों को अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। बाहरी राज्यों से आने वालों को सात दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। एयरलाइन कर्मी, 72 घंटों पूर्व राज्य में आए यात्रियों, सरकारी काम से आने वाले अधिकारियों, खनन कर्मचारियों और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को इससे छूट होगी। रांची आने वालों को 72 घंटे पूर्व कराई गई आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना जरूरी होगा।
कर्नाटक में केरल से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र से आने वालों पर ये नियम लागू नहीं होगा। पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके यात्रियों पर भी ये नियम लागू नहीं होगा। यहां पर पढ़ाई करने वाले केरल के वो छात्र जो नर्सिंग, पैरा मेडिकल, मेडिकल और इंजीनियरिंग से जुड़े हैं को आरटीपीसीआर की नेगेटिकव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। इन्हें सात दिन के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन रहना होगा। स्वास्थ्यकर्मियों और दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इससे छूट होगी। आपात सुविधा के लिए सफर करने वालों को भी इससे छूट होगी। ऐसे लोग जो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं उन्हें दो सप्ताह के लिए क्वारंटीन रहना होगा। कन्नूर और कालीकट जाने वालों को भी 72 घंटों के अंदर करवाई गई नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके यात्रियों को अन्य जांच से छूट दी जाएगी।
लद्दाख जाने वाले यात्रियों को 96 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ऐसा न करने पर उन्हें सात दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। पाजीटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन या अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। 15 दिन पहले पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके यात्रियों को इस प्रक्रिया से छूट होगी। सुरक्षाकर्मियों को इससे छूट होगी।
मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वालों के लिए अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। ये 72 घंटों के अंदर करवाई गई हो। हवाई सफर करने वालों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा।
मणिपुर में आने वाले यात्रियों को 72 घंटों के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर/ट्रूनेट/सीबी-एनएएटी/आरएटी की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी होगी। इमरजेंसी में सफर करने वालों को इससे छूट होगी। हालांकि इसकी पूर्व सूचना सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर देना जरूरी होगा। 15 दिन पहले दोनों खुराक लेने वालों को छूट दी जाएगी।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद, शिरडी, नागपुर, मुंबई, कोल्हापुर और पुणे जाने वालों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 15 दिन पहले दोनों खुराक लेने वालों को छूट दी जाएगी। सांसदों, सुरक्षाकर्मियों और उनके परिवारवालों को भी छूट दी गई