23 November, 2024 (Saturday)

हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दी गई कर्नाटक HC के फैसले को चुनौती, होली बाद होगी सुनवाई

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हिजाब प्रतिबंध मामले का उल्लेख किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह होली की छुट्टियों के बाद सुनवाई से जुड़ी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा।

होली बाद होगी हिजाब मामले पर सुनवाई

आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कालेज मे हिजाब पर रोक के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया था और हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस दौरान छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की मांगी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी इस मामले पर सुनवाई संभव नहीं है। होली की छुट्टियों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले में सुनवाई करेगा।

हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना

इससे पहले हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को एक छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसे देखते हुए हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। हिंदू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने कैविएट दाखिल कर कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। उनका कहना है कि शिक्षण संस्थानों की अपनी यूनिफार्म होती है। संस्थानों में यूनिफार्म ही पहनकर जाना चाहिए। हिजाब पहनकर जाना गलत है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थानों को राजनीति से दूर रखना चाहिए।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज

गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हिजाब मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।

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