अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को कोर्ट ने राहत देने से किया इंकार, ख़ारिज की अग्रिम जमानत याचिका
प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी और फरार चल रही माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता की अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए शाइस्ता को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया।
शाइस्ता पर घोषित है 25 हजार का इनाम
बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने शाइस्ता को भी आरोपी बनाया है और वह तब से फरार चल रहीं हैं। पुलिस ने शाइस्ता के ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ है, लेकिन हत्याकांड के महीने भर से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक शाइस्ता की तलाश नहीं कर पाई है।
BSP से मेयर पद का टिकट भी कटा
वहीं इससे पहले उसे बसपा से भी बड़ा झटका लगा है। बसपा ने उसे आगामी निकाय चुनाव में मेयर पद का उम्मीदवार बनाने से भी इंकार कर दिया है। 4 अप्रैल को हुई बीएसपी के मंडल की मीटिंग में तय हो गया है कि अब नए सिरे से महापौर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए दस से ज्यादा लोगों के आवेदन भी आ चुके हैं। जिन लोगों ने महापौर चुनाव के लिए दावेदारी की है, उनके नामों को लेकर बीएसपी सुप्रीमों मायावती के समक्ष रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस दावेदार के नाम पर मुहर लगाएंगी। वही बीएसपी का प्रयागराज से महापौर का प्रत्याशी होगा।