क्रिसमस और नये साल के अवसर पर होने वाले आयोजनों को देखते हुए धारा 144 को कमिश्नरेट क्षेत्र में पांच जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था ने मंगलवार को जारी किया।
जेसीपी पीयूष मोर्डिया ने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष पर बड़े आयोजन होते हैं। इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती भी है। साथ ही कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी है। इसे देखते हुए पांच जनवरी तक के लिए धारा 144 बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान जुलूस, रैली जैसी गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।