सरकार ने जीएसटी नियमों में प्रक्रियागत बदलाव संबंधी अधिसूचना जारी की
नई दिल्ली: सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के नियमों में किए गए कुछ प्रक्रियात्मक बदलावों को लेकर एक अधिसूचना जारी की है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने बुधवार को इसे अधिसूचित किया और छोटे कारोबारियों को कुछ राहत दी।
सीबीआईसी ने एक अधिसूचना जारी कर व्यापारियों को तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) जैसी भुगतान प्रणालियों के माध्यम से जीएसटीएन पोर्टल पर कर का भुगतान करने की अनुमति दी है। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनके अनुपालन का बोझ कम होगा।
जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाली इकाइयां हैं। सीबीआईसी ने उन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दी है। हालांकि, इस समय सीमा को किसी अन्य वित्तीय वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है। जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह चंडीगढ़ में एक बैठक में विचार-मंथन के बाद 28-29 जून को बदलावों को मंजूरी दी थी।