ईडी ने शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दाखिल किये आरोप पत्र
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरूवार को कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार और अन्य के खिलाफ मनी लांडरिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किये।
ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने यहां मीडिया को बताया, “दिल्ली की एक अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं।
ईडी ने दावा किया कि यह आरोपत्र शिवकुमार और अन्य पर 8.59 करोड़ रूपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं मिलने पर दाखिल किये गये हैं। आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा शिवकुमार के घर और दूसरी संपत्तियों पर डाले गये छापे के दौरान मनी लांडरिंग का मामला सामने आया। अगस्त 2017 में आयकर अधिकारियों ने शिवकुमार के नयी दिल्ली स्थित आवास से 8.59 करोड़ रूपये की बेहिसाब नकदी का जब्त की थी।
आयकर विभाग ने शिवकुमार और उसके सहयोगियों सचिन नारायण, सुनील कुमार शर्मा, अंजनेया हनुमंतैया और एन राजेंद्रन पर हवाला के जरिए से कथित तौर पर बेहिसाब नकदी हस्तांतरित करने और कर चोरी का भी आरोप लगाया गया था। शिवकुमार को तीन सितंबर 2019 को ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसकी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को शिवकुमार को जमानत दे दी थी। इस समय कांग्रेस नेता जमानत पर है।