विस चुनाव में उदयनिधि की जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे एवं चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी से विधायक उदयनिधि स्टालिन की 2021 के विधानसभा चुनावों में जीत को चुनौती देने वाली एक याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायाधीश वी. भारतीदासन ने श्री उदयन की जीत को चुनौती देने वाली चेपॉक की मतदाता आर. प्रेमलता की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि इसमें सुनवाई के लिए आवश्यक विवरण नहीं हैं।
विधायक का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील एन.आर. एलांगो से सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति भारतीदासन ने कहा कि वादपत्र भौतिक विवरणों से रहित था और इसलिए अदालत इसे स्वीकार नहीं कर सकती।
विधायक ने अपने आवेदन में कहा था कि याचिकाकर्ता ने विभिन्न आधारों पर उनकी जीत को चुनौती दी थी, जैसे कि उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों और भ्रष्ट आचरण में संलिप्तता के संबंध में झूठे बयान देना, लेकिन उन आरोपों की भौतिक विवरणों के साथ पुष्टि करने में विफल रही थी।
श्री उदयन ने अदालत को बताया कि उन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के कारण राज्य के विभिन्न थानों में अपने खिलाफ लंबित सभी 22 आपराधिक मामलों के विवरण का पहले ही खुलासा कर दिया है। विधायक ने कहा कि याचिकाकर्ता ने यह आरोप भी लगाया था कि चुनाव के पीठासीन अधिकारी उनकी पत्नी के पूर्व शिक्षक थे।
उन्होंने कहा, “ याचिकाकर्ता ने हालांकि यह नहीं बताया कि इससे चुनाव पर कैसे प्रभाव पड़ा।”
जवाब में, याचिकाकर्ता के वकील के. शक्तिवेल ने दलील थी कि जानबूझकर
झूठा हलफनामा दाखिल करने से चुनाव के परिणाम पर काफी असर पड़ा है, और इसलिए, अदालत को यह फैसला सुनाकर कि श्री उदयन का नामांकन पत्र कानून के अनुसार नहीं था, इस चुनाव को अमान्य घोषित कर देना चाहिए।