सुप्रीम कोर्ट में बोली पुलिस, दिल्ली में विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं दी गई हेट स्पीच
उत्तराखंड के हरिद्वार और देश की राजधानी दिल्ली में बीते साल दिसंबर में हुई धर्म संसद के दौरान कथित हेट स्पीच को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने अदालत को अपना जवाब दिया है। पुलिस ने कहा कि धर्म संसद में किसी समुदाय के खिलाफ विशेष टिप्पणी नहीं की गई। बता दें कि धर्म संसद में कथित हेट स्पीच को लेकर अदालत से जांच के निर्देश देने की मांग की गई है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत में दायर एक जवाबी हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कथित घटना के संबंध में कोई कार्रवाई करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया था और सीधे अदालत का रुख किया था और इस तरह की प्रथा को बंद करना चाहिए। बता दें कि हेट स्पीच को लेकर पत्रकार कुर्बान अली, पटना हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने याचिका दाखिल की है।
दिल्ली पुलिस ने कहा- शिकायतों पर शुरू की थी जांच
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि पिछले साल 19 दिसंबर को हेट स्पीच में अभद्र भाषा को लेकर कुछ शिकायतें दर्ज हुई थीं। इसी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। पुलिस ने बताया कि धर्म संसद के वीडियो की भी जांच की गई, लेकिन उसमें कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला।
पुलिस ने आगे कहा, ‘दिल्ली की घटना में किसी वर्ग या समुदाय के खिलाफ बयानबाजी नहीं की गई। वीडियो की जांच के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि कथित भाषण में किसी विशेष समुदाय के खिलाफ किसी भी तरह के घृणास्पद बयान नहीं मिला।’ पुलिस ने कहा कि इसके बाद सभी शिकायतों को बंद कर दिया गया। धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।