निवेशकों के लिए केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के रूप में काम करेगी बीएसई टेक्नोलॉजीज, सेबी से मिली अनुमति
बीएसई की सहायक कंपनी बीएसई टेक्नोलॉजीज को केवाईसी पंजीकरण एजेंसी (केआरए) के रूप में कार्य करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी से अनुमति मिल गई है। केआरए एक सेबी-रेगुलेटेड इंटरमीडियरी है, जो निवेशकों की केवाईसी के लिए बाजार सहभागियों को ऑथराइजेशन देती है, जो प्रतिभूति बाजार में निवेश के लिए अनिवार्य होगा।
बीएसई के एमडी और सीईओ आशीषकुमार चौहान ने कहा, “केवाईसी पंजीकरण एजेंसी के रूप में काम को लेकर बीएसई में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए हम सेबी को धन्यवाद देते हैं। केवाईसी केआरए प्रतिभूति बाजार निवेशकों के लिए एक प्रमुख खंड बन गया है और प्रतिभूति बाजार में किसी भी निवेशक की यात्रा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।”
आशीषकुमार चौहान ने कहा, “फ्रंटलाइन रेगुलेटर के रूप में बीएसई का 147 वर्षों का लंबा अनुभव यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि बीटीपीएल (बीएसई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) उच्चतम मानकों के साथ काम करेगी।” उनके अनुसार, सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिनके अनुसार ऐसी एजेंसियों को 1 जुलाई से सभी ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करनी अनिवार्य है।
दिशानिर्देशों के तहत, केआरए उन ग्राहकों (मौजूदा और साथ ही नए) के रिकॉर्ड को स्वतंत्र रूप से मान्य करेंगे, जिनके केवाईसी को आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) के रूप में आधार का उपयोग करके पूरा किया गया है।
ऐसे ग्राहकों के रिकॉर्ड, जिन्होंने गैर-आधार आधिकारिक वैध दस्तावेज (ओवीडी) का उपयोग करके केवाईसी को पूरा किया है, उनकी पुष्टि आधार संख्या मिलने पर ही की जाएगी।
ये दिशानिर्देश ऐसे वक्त में आये, जब जनवरी में सेबी ने पंजीकृत मध्यस्थों द्वारा उनकी ‘प्रणाली’ पर डाले गए केवाईसी रिकॉर्ड के स्वतंत्र सत्यापन के लिए केआरए को जिम्मेदार बनाने वाले नए मानदंडों को अधिसूचित किया था।