SC ने स्कूलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जानें- पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बारहवीं कक्षा के छात्रों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने और आफलाइन क्लास के संचालन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लेने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकती है।
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को याचिका वापस लेने के लिए कहते हुए कहा, ‘मामले की जटिलताएं ऐसी हैं कि हमें इसे सरकारों पर छोड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट शासन का काम हाथ में नहीं ले सकता है। सरकारों को ये निर्णय लेने दें।’
वहीं, शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘हमारे पास देश में COVID-19 पर वैज्ञानिक डेटा या जानकारी नहीं है। सरकारें बच्चों को संभावित संक्रमण के संपर्क में लाने से सावधान हैं। हम शासन का प्रशासन नहीं चला सकते हैं और इन मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकते हैं।’
सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि उसे नहीं पता कि COVID-19 स्पाइक कहां है, किस जिले में COVID-19 का प्रसार अधिक है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘बेशक, बच्चों को वापस स्कूल जाने की जरूरत है, लेकिन यह राज्यों द्वारा तय किया जाना है।’
शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकारों ने स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का फैसला लिया है और ये ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें सरकार पर छोड़ देना चाहिए।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता छात्र की ओर से पेश हुए वकील रवि प्रकाश मेहरोत्रा से कहा, ‘अदालतों को बहुत सावधान रहना होगा। कोई डेटा नहीं है। विदेशों में भी स्कूल खोले गए, हम जानते हैं कि क्या हुआ। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बच्चों को भी टीका लगाया जाना है। आप इस याचिका को वापस ले सकते हैं।’
मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि लंबी अवधि के कारण, स्कूल नहीं खोले गए और मिड-डे भोजन, मानसिक स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित हुआ।
दिल्ली के बारहवीं कक्षा के छात्र अमर प्रेम प्रकाश ने स्कूली बच्चों को शारीरिक रूप से अपने स्कूलों में जाने से दूर रखने और वस्तुतः उनकी कक्षाओं में शामिल होने से वंचित होने और मनोवैज्ञानिक और वास्तविक दोनों तरह के दुष्परिणामों का मुद्दा उठाया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह स्कूलों को फिर से खोलने और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ शारीरिक कक्षाओं को फिर से शुरू करने के मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली सहित देश में कई राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से अनिर्णय और हिचकिचाहट से व्यथित है।