Income Tax Return: करदाताओं को बड़ी राहत, फिर बढ़ी ITR दाखिल करने की समय सीमा, जानिए कब तक है मौका
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। सीबीआईसी ने शनिवार को बताया कि उसने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न (फॉर्म जीएसटीआर-9/जीएसटीआर-9ए) और पुनर्विचार निवेदन (फॉर्म जीएसटीआर-9सी) दाखिल करने की आखिरी तारीख को 31 अक्टूबर, 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। सीबीआईसी ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी।
It has been decided to extend the due date for filing Annual Return (FORM GSTR-9/GSTR-9A) and Reconciliation Statement (FORM GSTR-9C) for Financial Year 2018-19 from 31st October 2020 to 31st December 2020: Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक अन्य ट्वीट में कहा, ‘अन्य करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख [जिनके लिए नियत तारीख (उक्त अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) अधिनियम के अनुसार 31 जुलाई, 2020 थी] को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।’
The due date for furnishing of Income Tax Returns for the other taxpayers [for whom the due date (i.e. before the extension by the said notification) as per the Act was 31 July, 2020] has been extended to 31 December 2020: Central Board of Direct Taxes (CBDT)
सीबीडीटी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, ‘उन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तिथि (उनके साझेदारों सहित), जिन्हें अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है [जिनके लिए नियत तारीख (नई अधिसूचना द्वारा विस्तार से पहले) आयकर अधिनियम के अनुसार, 31 अक्टूबर 2020 है] को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 की जाती है।’