सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, कब- कब वैक्सीन खरीदी, पूरी डिटेल बताएं
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से टीकाकरण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण नीति पर अपनी सोच को दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों और फाइल नोटिंग को रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से सभी कोविड टीकों के खरीद इतिहास को देखते हुए पूरे डेटा को रिकॉर्ड पर रखने को कहा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 जून तक तय करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने टीकाकरण अभियान के पहले तीन चरणों में पात्र व्यक्तियों के मुकाबले टीका लेने वाली (एक डोज और दोनों डोज के साथ) आबादी के प्रतिशत पर आंकड़ा मांगा है। इसमें टीका लगवाने वाली शहरी आबादी की तरह टीका लगवाने वाली ग्रामीण आबादी के प्रतिशत के साथ आंकड़े मांगे हैं। केंद्र सरकार को अब तक के सभी तरह की कोरोना वैक्सीन (Covaxin, Covisheeld and Sputnik V) की खरीदारी को लेकर भी जानकारी देनी होगी।
कोर्ट ने आगे कहा कि यदि उन्होंने (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) अपनी आबादी का मुफ्त में टीकाकरण करने का फैसला किया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि यह नीति उनके हलफनामे के साथ संलग्न की जाए ताकि उनके क्षेत्रों के भीतर की आबादी को राज्य टीकाकरण केंद्र में मुफ्त में टीकाकरण के अधिकार का आश्वासन दिया जा सके।