सांसद ने लोक सभा मे उठाया न्यायिक प्रक्रिया में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का मुद्दा
(सिद्धार्थनगर)।लोक सभा के शून्य काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की मांग की।
सांसद ने कहा कि भारतीय संविधान और कानून व्यवस्था में सभी को समान रूप से न्याय मिले इसके लिए संविधानविदो ने भारतीय संविधान को द्विभाषी बनाया था जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखित था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है जो संख्या में 52,83,47,193 है, तथा 57.05% लोगों को हिंदी भाषा का ज्ञान है। कमिश्नर फार लिंग्विस्टिक माइनारटीज इन इंडिया की 50वीं रिपोर्ट में भी भारत के 11 राज्यों (बिहार ,छत्तीसगढ़, हरियाणा,हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली) को हिंदी भाषी लोगों की अधिकता वाला राज्य माना है ।परंतु हमारे उच्चतम न्यायालय के समस्त निर्णय एवं कार्य पूर्णता अंग्रेजी भाषा में होते हैं। कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल कुछ प्रदेशों के जनपद न्यायालय में होता है तथा कुछ राज्यों जैसे- राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के उच्च न्यायालय में कुछ हद तक प्रयोग की जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग का कोई प्रावधान नहीं है जो जनपद न्यायालय से उच्चतम न्यायालय के बीच के सफर में एक प्रकार का भाषाई अवरोध साबित होता है। बताया कि संसदीय राजभाषा समिति ने भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन किया जाए ताकि विधाई विभाग प्रारूपण का कार्य हिंदी में कर सकें जो हमारी शासन दर्शन की मूल भावना “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” को चरितार्थ करेगा। कहा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में दूसरी वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार करना आम जनता के लिए न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में किया गया एक सार्थक कदम होगा।
