अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर वाट्सऐप ने लगाई रोक, HC से कहा- ये हमने अपनी इच्छा से किया
वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट को लेकर शुक्रवार को सुनवाई हुई। व्हाट्सएप ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने स्वेच्छा से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के विवादास्पद अपडेट को रोक दिया है। वहीं, सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के समक्ष वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
बता दें कि इससे पहले 23 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस मामले में एडवोकेट गुरुकर्ण सिंह ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की है। वॉट्सऐप के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि मैं इसका कड़ा विरोध कर रहा हूं. आपके आधिपत्य के नोटिस जारी करने के बाद, कुछ घटनाक्रम हुए हैं। हरीश साल्वे की ये बात 28 मई 2021 के एडिशनल एफिडेविट की ओर इशारा करती है।
व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है. व्हाट्सएप ने ये भी कहा कि कंपनी तब तक ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता। प्राइवेसी पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।