NEET परीक्षा होगी रद्द, काउंसिलिंग पर लगेगी रोक?
NEET रिजल्ट के बाद दाखिल की गई तीन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. इन याचिकाओ में फिजिक्स वाला के फॉउंडर अलख पांडेय की याचिका पर भी सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. अलख पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है.
याचिका में विशेषज्ञ समिति को एनईईटी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई है. याचिका में एनईईटी परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है. जबकि इसके साथ दूसरी याचिकाओं मे NEET की परीक्षा को रद्द करने और काउंसिलिंग पर रोक लगाने की मांग भी की गई है.
वहीं एनटीए के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि नीट-यूजी परीक्षा में 63 विद्यार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के मामले सामने आए. जिनमें से 23 छात्रों को अलग-अलग अवधि के लिए परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया गया. मगर उन्होंने दोहराया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले शेष 40 अभ्यर्थियों के परिणाम रोक दिए गए हैं.
गौरतलब है कि महत्वपूर्ण मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं और अंकों को बढ़ाने के आरोपों के कारण एजेंसी आलोचनाओं के घेरे में है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है. कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 की पवित्रता प्रभावित हुई है और केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य कदाचार के आधार पर नए सिरे से परीक्षा कराने का आग्रह करने वाली याचिका पर यह जवाब मांगा.