06 June, 2026 (Saturday)

मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा’, NCERT बुक में ज्यूडिशियरी पर लिखे चैप्टर पर बोले CJI

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियरी में करप्शन से जुड़ी NCERT की क्लास 8 की टेक्स्टबुक के कंटेंट पर खुद से संज्ञान लिया है। CJI ने कहा कि मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को NCERT की 8वीं क्लास की किताब में ज्यूडिशियरी में करप्शन के बारे में लिखे कंटेंट पर खुद से संज्ञान लिया और इसे “गंभीर चिंता” का मामला बताया। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यह बहुत चिंता की बात है कि छोटे बच्चों को पढ़ाई में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में बताया जा रहा है। इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी है और कई जज भी इस किताब के कंटेंट से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए आदेश पास कर दिया है। CJI ने कहा, “मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।”
मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा, वह किसी को भी न्यायपालिका की छवि खराब नहीं करने देंगे। चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, कानून अपना काम करेगा। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।

‘यह एक सोचा-समझा कदम लगता है’
उन्होंने कहा, “इंस्टीट्यूशन के हेड के तौर पर, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई है और मामले का संज्ञान लिया है। यह एक सोचा-समझा कदम लगता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा।” जस्टिस बागची ने कहा कि यह किताब संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ लगती है।
मैं इस मामले को खुद देखूंगा’
CJI ने कहा, “प्लीज कुछ दिन इंतजार करें। बार और बेंच सभी परेशान हैं। सभी हाई कोर्ट के जज परेशान हैं। मैं इस मामले को खुद देखूंगा। मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की इजाजत नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।” बाद में, जस्टिस कांत ने कहा कि टॉप कोर्ट ने मामले पर खुद से संज्ञान लिया है। क्लास 8 की नई सोशल साइंस NCERT टेक्स्टबुक के मुताबिक, करप्शन, केसों का बहुत ज़्यादा बैकलॉग, और जजों की सही संख्या की कमी ज्यूडिशियल सिस्टम के सामने आने वाली “चुनौतियों” में से हैं।

बता दें कि नई किताब में “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” सेक्शन में कहा गया है कि जज एक कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं जो न सिर्फ कोर्ट में उनके व्यवहार को कंट्रोल करता है, बल्कि कोर्ट के बाहर उनके व्यवहार को भी कंट्रोल करता है।

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