06 June, 2026 (Saturday)

चार साल पहले भाई-भतीजे को जान से मारने का किया था प्रयास, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में शामिल होने जा रहे भाई व भतीजे को कार की टक्कर मारकर नीचे गिराकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने के मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। दोषी पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि थाना तिताबी क्षेत्र के गांव ढिंढ़ावली निवासी लोकेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसका भाई योगेंद्र उर्फ भगत शराब का सेवन करता था। एक दिन उसके दूसरे भाई नरेंद्र ने योगेंद्र उर्फ भगत को शराब पीने से रोका तो उसने उसे देख लेने की धमकी दी थी। 6 जनवरी 2017 को जब उसका भाई नरेंद्र व बेटा सागर बाइक पर सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे तो गांव ढिंढ़ावली के रास्ते में बलजोर की टुबेल के समीप योगेंद्र उर्फ भगत ने अपनी मारुति कार से बाइक में टक्कर मारकर दोनों को नीचे गिरा दिया था।

आरोप था कि योगेंदर उर्फ भगत ने अपने साथी के साथ मिलकर नरेंद्र तथा सागर को सरिए से पीट-पीटकर जान से मारने का प्रयास किया था। गंभीर हालत में नरेंद्र को मेदांता अस्पताल गुड़गांव में भर्ती कराया गया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किरण पाल सिंह ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 छोटे लाल यादव के समक्ष हुई। बताया कि दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त योगेंद्र उर्फ भगत को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *