चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के प्रमोशन को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को SC का निर्देश, जमा करना होगा 5 लाख रुपये का जुर्माना
वर्ष 2017 में जस्टिस दीपक मिश्रा को चीफ जस्टिस के पद पर प्रोन्नति दिए जाने के खिलाफ स्वामी ओम और मुकेश जैन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज मुकेश जैन को 5 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रख रहे वकील ने कोर्ट को बताया कि मुकेश जैन बालासोर जेल में थे हाल में ही उन्हें जमानत मिली है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को बेंच के समक्ष पेश होने के लिए एक सप्ताह का समय दिया। दरअसल इस साल फरवरी में खुद को भगवान कहने वाले स्वामी ओम (Swami Om) का निधन हो गया। इसे देखते हुए कोर्ट ने रकम आधी कर दी। इससे पहले यह रकम 10 लाख रुपये थी जिसे कोर्ट ने 2017 के आदेश में भुगतान के लिए निश्चित किया था।
स्वामी ओम के निधन के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मामले में दूसरे याचिकाकर्ता को 5 लाख रुपये की रकम का भुगतान करने का आदेश दिया है। रिटायर्ड जस्टिस दीपक मिश्रा (Dipak Misra) को 2017 में चीफ जस्टिस (CJI) बनाए जाने को दो लोगों स्वामी ओम और मुकेश जैन ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। जस्टिस डॉक्टर धनंजय वाइ चंद्रचूूूड़ ( Dr Dhananjaya Y Chandrachud) और जस्टिस एमआर शाह (Justice MR Shah) ने यह आदेश पारित किया। इसमें स्वामी ओम के साथ याचिका दायर करने वाले मुकेश जैन को 5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।