01 November, 2026 (Sunday)

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी को बताया नाजायज, जारी किया फतवा

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ फतवा जारी किया है। उन्होने निधि राजदान के साथ शादी को नाजायज बताया है।
बरेली: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान के साथ शादी को मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने नाजायज बताया है। उन्होंने सीएम अब्दुला के खिलाफ फतवा जारी किया है। जानकारी के अनुसार, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने फतवा जारी करके इस शादी को नाजायज बताया है। मौलाना ने कहा कि इस्लाम में शादी विवाह के लिए कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं।

मौलाना बोले- इस्लाम की नजर में अब्दुल्ला और राजदान की शादी नाजायज

मौलाना ने कहा कि इस्लाम में शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों का मुसलमान होना जरूरी है। अगर इन में कोई एक मुसलमान नहीं हैं, तो फिर वो शादी जायज़ नहीं कहीं जा सकती। यहां पर उमर अब्दुल्ला मुसलमान हैं और निधि राजदान गैर मुस्लिम महिला हैं। अब इन दोनों ने आपस में शादी विवाह कर ली, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ये शादी इस्लाम के नजर में नाजायज है।

मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को चाहिए था कि पहले निधि राजदान को इस्लाम कबूल कराते। कलमा पढ़वाते। इसके बाद वे शादी करते। तब ये शादी जायज होती। मगर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए ये शादी नाजायज है।
सीएम अब्दुल्ला और निधि ने शादी करने की पुष्टि की

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी कर ली है। इस बात की जानकारी उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। 56 वर्षीय अब्दुल्ला ने एक्स पर अपनी और निधि की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने पोस्ट में निधि को टैग करते हुए लिखा, “कल एक नए सफर की शुरुआत हुई।” 49 वर्षीय पत्रकार निधि राजदान ने भी एक्स हैंडल पर शादी करने की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि शादी में दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए। यह दोनों की दूसरी शादी है। इससे पहले दोनों ने अपने-अपने जीवनसाथी को तलाक दे दिया था।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री की पिछली शादी को लेकर कई सालों तक कानूनी कार्यवाही चली थी। पायल अब्दुल्ला के साथ उनकी शादी को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया था। दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके बाद उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी।

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