06 June, 2026 (Saturday)

यो यो हनी सिंह को नेशनल लोक अदालत से मिली बड़ी राहत, खत्म हुआ 6 साल पुराना केस, जानें क्या है पूरा मामला

जाने माने सिंगर हनी सिंह को नेशनल लोक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. लोक अदालत ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए उनका छह साल पुराना केस खत्म कर दिया है. उनका गाना ‘मखना’ 27 दिसंबर 2018 को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से पहले ही पास हो चुका था और इसके बोलों में किसी विशेष महिला को निशाना नहीं बनाया गया था.

नई दिल्ली. बॉलीवुड सिंगर और रैपर हनी सिंह के लिए खुशखबरी है. मोहाली कोर्ट में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एक पुराने केस को खत्म कर दिया है. ये मामला उनके मशहूर गाने मखना से जुड़ा था. गाने में महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर FIR दर्ज की गई थी.
जाने माने रैपर यो यो हनी सिंह (हरदेश सिंह औलख) का नाम अक्सर विवादों से जुड़ा रहा है.अब उन्हें 6 साल बाद एक बड़े केस से छुटकारा मिला है. रैपर को मोहाली की राष्ट्रीय लोक अदालत से राहत मिली है. अदालत ने 2018 के उनके चर्चित गाने मखना में महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक और अश्लील शब्दों के यूज से जुड़े मामले में छह साल बाद राहत मिली है.
मोहाली के मटौर पुलिस स्टेशन में हनी सिंह के गाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी. यह केस आईपीसी की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और महिलाओं को अश्लील तरीके से दिखाने से जुड़े अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज हुआ था. शिकायत पंजाब राज्य महिला आयोग की उस समय की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और एएसआई लखविंदर कौर ने कराई थी.सुनवाई के दौरान दोनों ने अदालत को बताया कि उन्हें एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है. इसके बाद अदालत ने इस मामले को खत्म कर दिया.

अदालत का आदेश
पीठासीन अधिकारी अनीश गोयल ने पुलिस की समापन रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति को ध्यान में रखते हुए एफआईआर रद्द करने का आदेश सुनाया. इसके साथ ही हनी सिंह के खिलाफ किया गया ये मामला आधिकारिक तौर पर पूरे 6 साल बाद खत्म कर दिया गया.
बता दें कि साल 2019 में दर्ज इस एफआईआर के बाद गाने के बोल और सोसाइटी पर उनके असर को लेकर खूब चर्चा हुई थी. उस वक्त पंजाब महिला आयोग ने इसकी आपत्तिजनक सामग्री वाला हवाला देते हुए इस गाने पर रोक लगाने की मांग की थी. लोक अदालत के फैसले के साथ यह विवाद अब खत्म हो चुका है.

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