Love Jihad Law in UP: लव जिहाद पर कानून बनाने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ सरकार, गृह विभाग ने कानून विभाग को भेजा प्रस्ताव
Love Jihad Law in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है। लव जिहाद के मामलों के कारण लगातार प्रदेश की कानून-व्यवस्था भी बिगड़ रही है। जिसको लेकर गंभीर हो चुकी सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है।
मध्य प्रदेश सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लव जेहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी है। देश में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम में योगी आदित्यनाथ सरकार शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बन चुका है जबकि उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को इस बाबत प्रस्ताव भेज दिया है। इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम पांच वर्ष की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं आरोपित से काफी बड़ी जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।
प्रदेश में कुछ समय से लगातार लव जिहाद के ऐसे केस सामने आए हैं, जहां प्यार या शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन किया गया। जिसके बाद लड़की को छोड़ दिया गया। उसको कहीं से भी न्याय न मिलता देख अब सरकार बेहद गंभीर है। प्रदेश में अब लव जिहाद पर कानून बनने पर इसको विधानसभा सत्र में धर्म स्वातंत्रय कानून के विधेयक के रूप पेश किया जाएगा। कुछ दिनों में बदांयू, मेरठ, खीरी, कानपुर में लव जेहाद के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने की बातें सामने आई हैं। कानपुर के बर्रा-6 की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर धर्म परिवर्तन कर अपनी मर्जी से निकाह करने की बात कही थी। एक महीने बाद 31 जुलाई को विवाह कर लिया।कोर्ट ने कहा कि रिकार्ड से स्पष्ट है कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया। ऐसा ही मामला बरेली से भी आया, जिसमें लड़की घर से गायब हो गई फिर वायरल वीडियो में मुस्लिम लड़के से निकाह की बात कही।
कानून बन जाने के बाद आरोपितों पर गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर पांच वर्ष तक की कठोर सजा का भी प्रावधान कर दिया जाएगा। शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद माना जायेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनेगा। उन्होंने उपचुनाव के दौरान रैली करते हुए भी साफ कहा था कि नाम और पहचान बदलकर बहन-बेटियं की इज्जत से खेलने सावधान हो जाएं वरना उनका राम नाम सत्य होगा।
मसौदा तैयार,जल्द ही इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखा जाएगा
यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस तरह के मुद्दे राज्य के सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर रहे थे, जिन्हें गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, उन्हें नाम बदलकर शादी करने और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने पहले ही इसे कानून के रूप में लेने की योजना बनाई थी और प्रक्रिया शुरू हो गई है। मसौदा तैयार किया गया है और जल्द ही इसे सार्वजनिक डोमेन पर रखा जाएगा।
इतना कड़ा कानून होगा कि इसके खिलाफ जाने वाला हजार बार सोचेगा
प्रदेश के हज एवं अल्पसंख्यक राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि प्रदेश में लव जेहाद के बढ़ते मामले देखकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाने का जो फैसला किया है वह बड़ा कदम होगा। अब प्रदेश में लड़कियों को बहला-फुसलाकर कोई भी धर्म परिवर्तन यानी लव जेहाद करने से पहले हजार बार सोचेगा।
इस बीच में लव जेहाद के लगातार बढ़ते केस देख हमले कानून बनाने का फैसला किया है। अब हमारे उत्तर प्रदेश में यह नहीं चलेगा कि मिशन के तहत लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराएं या अपने मिशन का पार्ट बनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि जेहादी अब प्रदेश में टिक नहीं सकेंगे। इतना कड़ा कानून बन रहा है कि लोग लव जिहाद करने से पहले हजार बार सोचेंगे।