आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की संख्या तय की हुई है। ग्राहक इस सीमा से अधिक सिम कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार यह संख्या 9 है। यानी देश में नौ से ज्यादा मोबाइल सिम का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है और जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व में यह संख्या छह निर्धारित की गई है।