इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान व अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने वाली याचिका की खारिज
पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके कई मंत्रियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका को स्वीकार करने योग्य नहीं पाया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह ने रिजर्व फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज की। साथ ही याचिका दायर करने वाले मौलवी इकबाल हैदर के खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत का फैसला
अदालत ने इमरान और उनके मंत्रियों के नाम को नो फ्लाई सूची में शामिल करने का अनुरोध भी ठुकरा दिया। साथ ही उस राजनयिक पत्र की जांच करने की मांग भी नहीं मानी, जिसमें इमरान सरकार को हटाने की बात कही गई है। इमरान के छह सहयोगियों के नाम ‘स्टाप लिस्ट’ में शामिल इस बीच, जियो न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी (एफआइए) ने इमरान खान के छह प्रमुख सहयोगियों के नाम ‘स्टाप लिस्ट’ में डाले हैं, ताकि उन्हें देश छोड़ने से रोका जा सके।