लखीमपुर कांडः आशीष मिश्रा की जमानत होगी रद? सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को मामले पर करेगा सुनवाई
लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार हो गया है। गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे के खिलाफ कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करने वाला है। बता दें कि आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है जिसके खिलाफ पीड़ितों के परिवार और कई वकीलों ने याचिका डाली थी। याचिका में आशीष को दी गई जमानत रद करने की मांग है।
अर्जी में वकीलों ने हाईकोर्ट के फैसले में बताई थी त्रुटि
सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा दी गई अर्जी में आशीष की जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले में त्रुटि बताई गई थी। वकीलों का कहना था कि इसमें स्पष्ट त्रुटि है, जिसमें चालक द्वारा प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाने के लिए वाहन की गति बढ़ाने की बात कही गई थी। बता दें कि यूपी पुलिस ने इस मामले में तीन जनवरी को चार्जशीट दायर कर दी थी, जिसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है।
ये है लखीमपुर कांड का पूरा मामला
बता दें कि यह मामला पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में किसानों पर चढ़ाई गई थार कार का है। इस मामले में कई प्रत्यक्षदर्शीयों का कहना था कि यह हिंसा आशीष मिश्रा ने की है। गौरतलब है कि इस दिन किसानों ने उपमुख्यमंत्री केपी मौर्य का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान काले झंडे दिखाने वाले किसानों को एक थार गाड़ी ने कुचल दिया था। जानकारी के अनुसार थार गाड़ी में आशीष मिश्रा समेत चार लोग सवार थे। इसके बाद मामले में आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था।