सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में ‘गैरजरूरी’ अपील के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकारा
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा में कमी को चुनौती देने वाली ‘गैरजरूरी’ अपील दायर करने के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि आरोपित के वकील ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती नहीं दी, बल्कि सजा कम करने का तर्क दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने भी सजा घटाने के अनुरोध का विरोध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक व्यक्ति की सजा में कमी को चुनौती देने वाली ‘गैरजरूरी’ अपील दायर करने के लिए उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि आरोपित के वकील ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष सजा को चुनौती नहीं दी, बल्कि सजा कम करने का तर्क दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने भी सजा घटाने के अनुरोध का विरोध नहीं किया।
सर्वोच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 20 अगस्त, 2020 को हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती दी गई थी।
हाई कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा था। हालांकि, सात साल की कैद और 20 हजार रुपये के जुर्माने को घटाकर चार साल, पांच महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने की राशि भी 15 हजार रुपये कर दी।