जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने प्रत्याशियांे के साथ की ताबड़तोड़ बैठक,
श्रावस्ती। जिलाधिकारी टी0के0 शिबु एवं पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य ने थाना क्रमशः मल्हीपुर, इकौना, गिलौला एवं सोनवा मे ताबड़तोड़ बैठक आयोजित कर जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढाया तथा कोविड-19 से बचाव हेतु प्रोटोकाल का अनुपालन कर प्रत्याशीगणों को चुनाव प्रचार करने हेतु सजग किया। उन्होने कहा कि कोरोना बीमारी विकराल रूप धारण कर रही है, अबतक जिले में 52 लोग पाॅजिटिव हो चुके है जो चिन्ता का विषय है, इसलिए सभी प्रत्याशीगण चुनाव प्रचार करते समय बीमारी से बचाव हेतु अनिवार्य रूप से मास्क लगाये और जो उनके साथ में लोग प्रचार कर रहे है उन्हें भी मास्क अनिवार्य रूप से लगवाएं तथा सोशल डिस्टिेंसिंग का भी पालन करें और कराएं क्योकि जीवन अनमोल है, इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। इसलिए जान है तो जहान है, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। सभी प्रत्याशीगण आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करके शान्तिपूर्ण वातावारण में मतदान को सम्पन्न कराने में सहभागिता निभायें। यदि किसी भी प्रत्याशी की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिली तो निश्चित ही उनके विरूद्ध जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यो से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण अपराध माने गये हैं। उन्होने कहा मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना, दावत, पार्टी एवं भण्डारा करना निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण अपराध माना जायेगा। यदि इस कृत्य की शिकायत मिली तो सम्बन्धित प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों के प्रति विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। चुनावी सभा में ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नही करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं उम्मीदवार/राजनीतिक दल/राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गो/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। उन्होने कहा कि किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों पूर्व के इतिहास व कार्य सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नही की जायेगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार हेतु नही किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उन्हे प्रचार हेतु जिस गाड़ी की अनुमति मिली है, उसी गाड़ी से प्रचार करेंगे। उसके अतिरिक्त यदि कोई गाडी अनाधिकृत रूप से प्रचार करते पाई जाती है तो निश्चित ही कार्यवाही होगी। इस दौरान जिलाधिकारी को कई प्रत्याशियों ने अपनी समस्या भी बतायी, इस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित समस्याओं के निदान हेतु तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि किसी भी वाहन में अनाधिकृत रूप से हूटर/सायरन या लाउड स्पीकर लगा पाया गया तो निश्चित ही सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही होगी।
पुलिस अधीक्षक अरविन्द कुमार मौर्य ने कहा कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक ऐसी किसी निर्वाचन/प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक, मुद्रण की संख्या और प्रकाशक का नाम व पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नही करेगा, और न ही प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि सभी लोग जिले में चल रही शान्तिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया में अपनी सहभागिता निभावें, यदि किसी प्रत्याशी या उनके समर्थक द्वारा किसी भी मतदाता को डरा-धमका कर अपने पक्ष में मत देने के लिए बाध्य करने की शिकायत मिली तो निश्चित ही उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि जिले में जितने भी सम्भावित अराजक तत्व है उन्हें चिन्हित कर भारी-भरकम धनराशि से पाबन्द किया जा चुका है, यदि उनके द्वारा अमन-चैन में बाधा उत्पन्न करने की कोई भी शिकायत मिली तो जांच करायी जायेगी और दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ भी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उम्मीदवार चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बाक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा तथा स्थायी तौर पर लाउड स्पीकर एवं साउण्ड बाक्स नही स्थापित किये जायेंगे। उन्होने कहा कि सभी प्रत्याशीगण कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए एतिहात बरत कर ही प्रचार-प्रसार करें, क्योंकि इस बीमारी का प्रसार बढ़ रहा है। इसलिए सभी लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करें और जिले में शान्तिपूर्ण मतदान कराने में अपनी सहभागिता निभाएं।
इस अवसर पर सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारीगण, पुलिस क्षेत्राधिकारीगण, थानाध्यक्षगण एवं चुनाव लड़ रहे सम्बन्धित थानाक्षेत्र के प्रत्याशीगण उपस्थित रहे।