25 November, 2024 (Monday)

Corona Virus in UP: कोरोना का कहर- लखनऊ में मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

महाराष्ट्र सहित पांच अन्य राज्यों के वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगा है। बीते चार दिन से लगातार बढ़ते नए संक्रमितों के कारण उत्तर प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है।

लखनऊ में बीते तीन दिन से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार की संख्या पर जिलाधिकारी भी बेहद संजीदा हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में मास्क के साथ ही फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया है। इसका उन्होंने बाकायदा आदेश भी जारी किया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश जारी किया है।

उनके आदेश के अनुसार अब लखनऊ में मास्क का प्रयोग अनिवार्य हो गया है। घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को अब मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य हो गया है। डीएम ने इसके साथ ही हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी अनिवार्य कर दिया है। उनका निर्देश है कि हर स्थान पर फिजिल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य हो। किसी भी प्रतिष्ठान में बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। डीएम का निर्देश है कि किसी भी दशा में मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम का यह निर्देश सभी पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी पहुंचा है और उन सभी से सख्ती ने इसका पालन कराने को कहा गया है। अभी स्कूलों को लेकर कोई योजना नहीं तैयार की गई है।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जनपद में पुनः कोविड प्रकरणों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व में कोविड प्रबन्धन हेतु निर्गत रक्षात्मक आदेशो का अनुपालन कराना अत्यंत आवश्यक है। कोविड 19 के पॉज़िटिव मरीज़ों की कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर यह संज्ञान में आया कि प्रतिष्ठानो/कार्यस्थल पर आने वाले विज़िटर्स/ग्राहकों का स्पष्ट विवरण न होने के कारण उक्त समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहत प्रवधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश निर्गत किए गए हैं कि पूर्व में लागू व्यवस्था पुनः कड़ाई के साथ सभी प्रतिष्ठानों/कार्यस्थलों में लागू कर दी जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाए तथा सभी स्थानों पर बिना मास्क के प्रवेश/बिक्री प्रतिबंधित की जाए और सेनेटाइजर का प्रयोग प्रवेश द्वार/कार्यस्थलों में अनिवार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिष्ठानो/कार्यस्थलों में कोविड हेल्पडेस्क पूर्व की भांति बनाई जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *