चेन्नई-सलेम नेशनल एक्सप्रेसवे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर
चेन्नई-सलेम नेशनल एक्सप्रेसवे के आठ लेन वाले प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने हरि इंडी दे दी थी। अब उसके इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की गई है। कोर्ट ने 10 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए केंद्र और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भूमि अधिग्रहण की अनुमति दे दी थी।