एसबीआई से बाहर डीमैट अकाउंट रखने के लिए बैंक से लेनी होगी अनुमती जान लें बैंक का नया नियम
नई दिल्ली. एसबीआई के कर्मचारी अब समूह के बाहर समूह के बाहर किसी दूसरे डिपॉजिटरी के साथ डीमैट या ट्रेडिंग खाते नहीं रख सकेंगे. सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में इसको लेकर एक निर्देश जारी किया है. मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैंक ने आदेश में अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को एसबीआई समूह के बाहर डिपॉजिटरी के साथ डीमैट या ट्रेडिंग खाते नहीं चलाने का निर्देश दिया है.
इस नोटिफिकेशन में कर्मचारियों पर ‘प्रतिबंध/निगरानी तंत्र लगाने की प्रणाली’ की आवश्यकता का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कर्मचारी ‘मुख्य महाप्रबंधक के पद से नीचे के अपने नियंत्रक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बाहरी सेवा प्रदाताओं के साथ डीमैट या ट्रेडिंग खाते नहीं खोल सकते हैं.
बैंक ने कर्मचारियों से यह भी कहा है कि वे वेरिफिकेशन के लिए तिमाही आधार पर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के डीमैट खाते का विवरण प्रस्तुत करें. बैंक ने कर्मचारियों को यह भी सूचित किया है कि वे छह महीने के भीतर एसबीआई समूह के बाहर अपने या अपने आश्रितों के मौजूदा डीमैट/ट्रेडिंग खातों को जारी रखने की अनुमति मांगें, या फिर खाते बंद कर दें.