BRS नेता के. कविता अभी जेल में ही रहेंगी, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस से जुड़े सीबीआई मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के. कविता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई की मांग पर मुहर लगाते हुए के. कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मे भेज दिया. सीबीआई ने के. कविता को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की थी.
दरअसल, बीआरएस नेता के. कविता को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया. स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में मौजूद के. कविता ने आरोप लगाया कि सीबीआई बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है. इससे पहले शुक्रवार को सीबीआई ने के. कविथा को 3 दिन की रिमांड में लिया था.
न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से पहले अदालत में के. कविता ने कहा कि ये सीबीआई कस्टडी नहीं है, बीजेपी कस्टडी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई की ओर से बार-बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है. बता दें कि दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ जेल में बंद के. कविता से पूछताछ भी की थी, जिसके बाद 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
इससे पहले सीबीआई ने कविता की पांच दिन की हिरासत की मांग करते हुए अदालत से कहा था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं और जवाबों में टालमटोल कर रही हैं. सीबीआई ने कहा था, ‘पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया. उनके जवाब जांच के दौरान सीबीआई द्वारा बरामद दस्तावेजों के विरोधाभासी थे. कविता उन तथ्यों को छिपा रही हैं जिनके बारे में उन्हें विशेष रूप से जानकारी है. इससे पहले भी वह समन जारी होने के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई थीं. इसलिए, हमें साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उनकी पांच दिन की हिरासत की जरूरत है.
गौरतलब है कि सीबीआई ने कविता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के साथ धारा 477-ए (खातों में हेराफेरी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने के आरोप में संबंधित अपराध) के तहत गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने एक विशेष अदालत की अनुमति लेकर हाल में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से जेल के अंदर पूछताछ की थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.