ई-पास के लिये जिलाधिकारी ने जारी किया दिशा निर्देश
कुशीनगर। जिलाधिकारी ने बताया है कि कोविड-19 की द्वितीय लहर के कारण प्रदेश में घोषित लॉकडाउन की अवधि में गत वर्ष की भांति ऑनलाइन ई-पास जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति मुख्यतः सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए पास जारी करने के लिए निर्मित की गई है।
डीएम ने कहा कि आमजन चिकित्सा सेवा प्राप्त करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति आमजन को नहीं हो पा रही है तो उनके द्वारा इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर की जा सकती है। उन्होंने कहा आवेदक ई-पास के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है। ई- पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्थाअधिकतम आवेदक सहित पांच कार्मिकों के लिए पास आवेदन कर सकेगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एंव सत्यापन अधिकृत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। आवेदनों के परीक्षणोपरांत ही स्वीकृत व अस्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत किए गए आवेदन को ई-पास ऑनलाइन जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक एस0एम0एस0 में दिए गए लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड व प्रिंट कर उपयोग मे लाया जायेगा। ई-पास की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। डीएम ने कहा कि ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।
डीएम ने कहा कि जनपद की सीमा के अंतर्गत मान्य ई-पास जारी करने के लिए उप जिलाधिकारी तथा प्रदेश की सीमा के भीतर अंतर्जनपदीय पास जारी करने के अपर जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है। संस्थाओं हेतु जारी ई-पास लॉकडाउन की संपूर्ण अवधि हेतु वैध होंगे, जबकि आमजन हेतु जारी ईं पास की वैधता एक दिवस की होगी एवं अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिनों की होगी।
🔴 क्यू आर कोड के माध्यम से जांच होगी ई-पास
जिलाधिकारी ने कहा कि चेकिंग के दौरान ई -पास का सत्यापन क्यू आर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ई-पास मात्र आवश्यक एवं लॉकडाउन की अवधि में परिस्थिति व कठिनाइयों के निराकरण के लिए निर्गत करने व लॉकडाउन की स्थिति में संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए ई पास जारी किए जाने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया ।
