मौलाना तौकीर रज़ा के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट
बरेली: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। बरेली में एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सोमवार को आईएमसी प्रमुख को 13 मार्च ट्रक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का पुलिस को आदेश जारी किया है। बता दें कि कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में बरेली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड माना है।
13 मार्च को कोर्ट में हाजिर करने का आदेश
कोर्ट ने सीओ सिटी प्रथम को 13 मार्च तक मौलना को गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले मौलाना को आज की सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन उनकी कोई खोज खबर नहीं थी। इसके बाद रविवार को पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान मौलाना के आवास पर ताला पड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
2010 दंगों में आरोपी हैं मौलाना
बता दें कि साल 2010 में जुलूस-ए-मोहम्मदी के दौरान शहर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की थी। कुतुबखाना बाजार चौराहे के पास सब्ज़ी मंडी में दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। इस दौरान पूरे बरेली शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका पैदा हो गई थी। शहर के सभी स्कूल, कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। इस दौरान कई दिन तक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा था। मौलाना को इन्हीं दंगों का मुख्य आरोपी माना गया है।